औरंगाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (औरंगाबाद) लक्ष्मी कांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को देव पुलिस स्टेशन के तहत दर्ज 2020 ट्रिपल मर्डर और छेड़छाड़ मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।विशेष लोक अभियोजक शिवीलाल मेहता ने कहा कि अदालत ने दोषियों – अर्जुन भुइयां, श्रवण कुमार, विकास भुइयां, सोनू कुमार और गोपाल भुइयां को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आईपीसी की धारा 148 के तहत प्रत्येक को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.इससे पहले, 3 दिसंबर को अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी पाया था और उनके जमानत बांड रद्द कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि घटना 13 मई, 2020 की है, जब देव पुलिस स्टेशन के तहत सेवारी केतकी गांव की एक नाबालिग लड़की जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में गई थी। आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की. जब उसके परिवार ने उनका विरोध किया, तो उन पर लाठियों और लकड़ी की छड़ों से बेरहमी से हमला किया गया।दो पीड़ितों – दीपू भुइयां और दीपक कुमार – ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य पीड़ित, रामेश्वर भुइयां की इलाज के दौरान मौत हो गई।




