हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद | पटना समाचार

Rajan Kumar

Published on: 03 December, 2025

Whatsapp Channel

Join Now

Telegram Group

Join Now


हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

सासाराम: भभुआ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को 2019 के एक हत्या मामले में पिता और उसके पुत्र सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी गई।दोषियों की पहचान कैमूर जिले के भभुआ थाना अंतर्गत कुंज गांव निवासी राम इकबाल सिंह, उनके बेटे शैलेश सिंह और शेषमुनि सिंह के रूप में की गई है।अतिरिक्त लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह के अनुसार, कुंज गांव के उपेंद्र सिंह की 16 जून, 2019 को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी पीड़ित के चाचा राजकुमार सिंह ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उस दिन सुबह लगभग 8 बजे, गांव के देइतरा बाबा के मंदिर के पास, आरोपी गुंजन सिंह, शेषमुनि सिंह, शैलेश सिंह, धीरज सिंह, देवमुनि सिंह, राम इकबाल सिंह और सुनील सिंह ने लगातार उपेन्द्र पर चाकुओं से हमला किया, जब तक कि वह गिर नहीं गए और उनकी मौत नहीं हो गई।कथित तौर पर विवाद तब पैदा हुआ जब आरोपियों ने दावा किया कि उनके एक सहयोगी ने उपेंद्र के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। उपेन्द्र ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वह उनके खाते को सत्यापित करेगा और राशि वापस कर देगा, तुरंत 2,000 रुपये की पेशकश की और बाद में 1,000 रुपये देने का वादा किया। बहस इतनी बढ़ गई कि चाकू मारने की नौबत आ गई।