पटना: शनिवार को राजगीर में वर्ल्ड पीस पैगोडा की 56वीं वर्षगांठ समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की निर्धारित भागीदारी के मद्देनजर, नालंदा जिला प्रशासन ने पूरे शहर क्षेत्र को ड्रोन के लिए ‘नो-फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है।नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया, जो 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से 25 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ड्रोन नियम-2021 के तहत, क्षेत्र को ‘रेड जोन’ घोषित किया गया है, जिसमें मानव रहित हवाई वाहनों सहित सभी प्रकार के ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें लिखा है, “हालांकि, अगर ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता है, तो व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी और डीएम को सूचित करना होगा।”इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने आदेश की प्रतियां राजगीर के अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी को भेज दी है. इस आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी पुलिस अधीक्षक, नालन्दा करेंगे।





