Bihar Shikshak Naukri: Bihar में अब पहली से 12 वीं कक्षा तक के Shikshak की बहाली आयोग के माध्यम से होगीी. इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार परीक्षा
में बैठ सकेंगे. किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी.हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि,
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वर्ष 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्य में Bihar Shikshak Naukri हो रही थी. 17 वर्षों बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई Cabinet की बैठक में Bihar विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 को
मंजूरी दी गई. इसके तुरंत बाद Education Department ने इसकी Notification भी जारी की है. नई नियमावली में साफ किया गया है कि CTET और BTET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण ही
आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे. साथ ही, बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. पहले से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहें तो इस परीक्षा में
बैठ सकेंगे. इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. नई Bihar Shikshak Naukri नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है. आयोग के द्वारा नियुक्त Shikshak राज्य
सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे. हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि, अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों के द्वारा ही Bihar Shikshak Naukri होती थी.नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि वर्ष 2012
से पहले नियुक्त एवं कार्यरत Shikshak, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए Shikshak पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।
Bihar Shikshak Naukri: महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
पहले की तरह इस नियमावली में भी पहली से आठवीं Class के शिक्षकों की Niyukti में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा.
इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत नौवीं से 12 वीं तक में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
अब शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा, लेकिन शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण भी हो सकेगा.
Bihar Shikshak Naukri: योग्यता के लिए आयु सीमा
प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु पहली अगस्त को 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी.
कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर तय किये जाएंगे। पूर्व में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम
समव्यवहार में 10 वर्ष तक की छूट होगी, लेकिन पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने के लिए राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी.
Bihar Shikshak Naukri बिहार आकस्मिकता निधि कोष के लिए अब 10 हजार करोड़
बिहार आकस्मिकता निधि के (2) स्थायी काय (कोष) जो 350 करोड़ का था, उसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मार्च, 2024 तक के लिए
अस्थायी रूप से 10 हजार करोड़ कर दिया गया है। इस मद की आधी राशि आपदा प्रबंधन व राहत में खर्च की जाती है.
Bihar Shikshak Naukri राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा
राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर
131 दिया गया है. एक जनवरी, 2023 के प्रभाव से यह लागू होगा. राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार का सालाना 1690 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा. राज्य में 7.5 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा.
अनुकंपा पर नियुक्ति
इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा.
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