Employees Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों को डीए (Employees Dearness Allowance) और बोनस देने के बाद अब
सरकार ने 18 महीने का एरियर देने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बड़ा पेंशन (Pension) नियम बदल किया है।
________________________
बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. (अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे)
Whatsapp Group | Join Now |
Follow Facebook | Join & Follow |
Telegram Group | Join Now |
बता दे कि सरकार ने कर्मचारियों को यह सख्त चेतावनी भी जारी की है और अगर कर्मचारियों ने इसे नजरअंदाज किया तो
उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद Pension and Gratuity से वंचित होना पड़ेगा। यानी की कर्मचारियों की लापरवाही उन्हें भारी नुकसान में डाल सकती है।
दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर एक चेतावनी जारी की है। सरकार के इस नए नियमों के मुताबिक
यदि कोई भी कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी Pension और Gratuity रोकने के
निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे चलकर राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं।
निम्न अधिसूचना जारी की
Central Government ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में CCS Pension नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था, जिसमें से नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी सेवा के दौरान कोई गंभीर अपराध या लापरवाही करता है
तो दोषी पाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद उसकी Gratuity और साथ ही पेंशन बंद कर दी जाएगी।
बदले पेंशन ( Pension ) नियमों की जानकारी केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।
अब यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी
पेंशन और Gratuity रोकने की कार्रवाई की जाए। यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर सख्त हैं।
जानिए कौन करेगा कार्रवाई
ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ही Gratuity या Pension रोकने का अधिकार दिया गया है।
ऐसे सचिव (Secretary) जो उस संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को नियुक्त किया गया हो, उन्हें भी Pension and Gratuity रोकने का अधिकार दिया गया है।
यदि कोई Employees लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो
दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद Pension और Gratuity रोकने का अधिकार सीएजी को दिया गया है।
कैसे होगी कार्रवाई
जारी नियम के According यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी के दौरान
कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी हैं।
यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्ति होती है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद Pension and Gratuity का भुगतान ले लिया है और
दोषी पाया जाता है, तो उससे Pension या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है।
इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
Authority चाहे तो कर्मचारी की Pension or Gratuity को स्थाई तौर पर या कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।
सुझाव लेने होंगे
इस Employees नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी भी प्राधिकरण को अंतिम आदेश देने से पहले
बता दे कि संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने ही होंगे। यह यह भी प्रदान करता है कि किसी भी मामले में जहां
Pension रोकी जाती है या वापस ली जाती है, न्यूनतम Pension राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी, जो पहले से ही नियम 44 के तहत निर्धारित है।
________________________
सभी लेटेस्ट Sarkari Naukri अपडेट व अन्य News जानने के लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े.
Whatsapp Group | Join Now |