Consumer Complaints: सरकार आम लोगों को बड़ी सुविधा देने जा रही है।
सरकार अगले साल अप्रैल से उपभोक्ता शिकायतों (Consumer Complaints) को ‘Online’ दायर करने को अनिवार्य करेगी।
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इस कदम से शिकायतों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी. फिलहाल, लोग उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission ) या अदालतों (Court) में Physical या Online शिकायत दर्ज करा सकते है.
1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगा ई-फाइलिंग:
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Ministry Of Consumer Affairs) के एक अधिकारी ने कहा, e-filing की सफलता को देखते हुए हम देश में सभी Consumer Commissions में
1 अप्रैल, 2023 से ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने जा रहे है और अधिकारी के अनुसार, e-filing व्यवस्था अनिवार्य होने से लोग उपभोक्ता शिकायतें
अपनी रुचि के हिसाब से बिना वकील (Advocate) की मदद से सीधे दर्ज करा सकेंगे. उन्होंने कहा कि एक बार शिकायत ‘Online’ दाखिल होने से मामलों का निपटान तेजी से हो सकेगा।
उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था:
उपभोक्ता शिकायतों (Consumer Complaints) के निपटान के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था है।
सबसे पहला District Consumer Disputes Redressal प्लेटफॉर्म है.
राज्य स्तर पर State Consumer Disputes Redressal Commission और राष्ट्रीय स्तर पर National Consumer Disputes Redressal Commission है।
मंत्रालय ने आसान फाइलिंग और मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए देश में उपभोक्ता अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए है।
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