Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से Income Tax वसूल किया जाता है।
लोगों की टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) होने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भी दाखिल करे।
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वहीं अगर टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) होने के बावजूद भी लोग अगर टैक्स नहीं भरते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी
आयकर विभाग (Income Tax) की ओर से की जा सकती है और ऐसे में जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में अगर आपकी इनकम आती है तो टैक्स दाखिल करना काफी जरूरी हो जाता है।
इनकम पर टैक्स:
वहीं लोग रोजगार (Employment) करके वेतन (Salary) हासिल करते हैं और सैलरी पर Income Tax भी चुकाया जाता है।
इसके अलावा लोग बिजनेस के जरिए भी इनकम (Income) जनरेट करते हैं.
वहीं बिजनेस से होने वाली इनकम (Business Income) पर भी टैक्स (Income Tax) देना होता है।
हो सकती है दिक्कतें:
बिजनेस या सैलरी के अलावा अन्य सोर्स (Other Source) से इनकम होने पर लोग अक्सर उस पर टैक्स (Income Tax) देने में आनाकानी करते हैं।
हालांकि अगर दूसरे सोर्स से आई इनकम अगर टैक्सेबल (Taxable) है तो उस पर भी टैक्स (Tax) देना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर और टैक्स बचाने पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।
इस इनकम पर भी टैक्स:
Income Tax Act 1961 के मुताबिक कैपिटल गैन टैक्स (Capital Gain Tax) भी वसूल किया जाता है।
इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी (House Property) से हुई इनकम पर भी टैक्स वसूला जाता है.
इनके अलावा लॉटरी (Lottery) से हासिल की गई इनकम, गैम्बलिंग (Gambling) से हुई कमाई पर भी टैक्स लगता है और वहीं अगर डिविडेंड (Dividend) आया है तो उस पर भी टैक्स लगता है।
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