Electricity Rate Hike: बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक South Bihar Power Distribution Company, North Bihar Power Distribution Company और Bihar State Power Distribution Company ने रिव्यू पीटिशन में 15 फीसदी की जगह 19.50 फीसदी Loss की मंजूरी देने की मांग की है.
इस पर आम जनता के साथ बिजली कंपनी का पक्ष सुनने के बाद आयोग फैसला सुनाएगा। वित्तीय वर्ष (Financial Year 2022-23) का बिजली दर निर्धारण के लिए कंपनी ने नवम्बर 2021 में विनियामक आयोग (Regulatory Commission) को प्रस्ताव दिया था।
________________________
बिहार की सभी लेटेस्ट रोजगार समाचार और स्कॉलरशिप से अपडेटेड रहने के लिए इस ग्रुप में अभी जुड़े. (अगर आप टेलिग्राम नहीं चलाते हैं तो फेसबुक को फॉलो करें, ताकि बिहार की कोई नौकरी नोटिफिकेशन न छूटे)
Whatsapp Group | Join Now |
Follow Facebook | Join & Follow |
Telegram Group | Join Now |
इसमें 9.90 फीसदी दर बढ़ोतरी की मांग थी.
इस पर जनसुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया ने मार्च 2022 में फैसला सुनाया था, आयोग (Commission) ने अपने फैसले में बिजली कंपनी के दर बढ़ोतरी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.
इसके साथ ही बिजली दर (Electricity Rate) में बढ़ोतरी नहीं की थी, वर्तमान समय में यह फैसला 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू है.
बिजली कंपनी का औसत लॉस 30 फीसदी:
आयोग ने वित्तीय वर्ष (Financial Year 2022-23) के लिए 15 फीसदी Loss को मंजूरी दी है.
इससे अधिक लॉस होने पर बिजली कंपनी को भरपाई करनी है, जबकि South और North Bihar Power Distribution Company का औसत Loss करीब 30 फीसदी है.
कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र की RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना में 19.50 फीसदी का Loss का मानक तय किया गया है.
कोरोना संक्रमण के दौरान शत प्रतिशत Electricity Bill की वसूली नहीं हुई है, आर्थिक स्थिति (Economic Condition) ठीक नहीं होने के कारण ज्यादातर ग्रामीण उपभोक्ताओं (Rural Consumer) का किस्त किया गया है.
इस आधार पर बिजली कंपनी को घाटे से बचाने के लिए दर में बढ़ोतरी की जरुरत है, Review Petition के माध्यम से 4.50 फीसदी अतिरिक्त लॉस मंजूर करने की मांग की गयी है.
वर्तमान बिजली दर (शहरी घरेलू उपभोक्ता ):
यूनिट आयोग का दर, अनुदान:
- 0 से 100 यूनिट 6.10 रुपए, 1.83 रुपए अनुदान
- 101 से 200 यूनिट 6.95 रुपए, 1.83 रुपए अनुदान
- 200 से उपर यूनिट 8.05 रुपए, 1.83 रुपए अनुदान
ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता :
यूनिट आयोग का दर, अनुदान:
- 0 से 50 यूनिट 6.10 रुपए, 3.50 रुपए अनुदान
- 51 से 100 यूनिट 6.40 रुपए, 3.50 रुपए अनुदान
- 100 से उपर यूनिट 6.70 रुपए, 3.55 रुपए अनुदान