Manufacturing Guidelines : देशभर में Red Brick ईंट भट्टे लगाने के नियमों को Central Environment, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सख्त कर दिया है.
सभी राज्यों को भी नए नियमों के संबंध में जानकारी से अवगत करा दिया गया हैं. सरकार के आदेश के बाद Mines & Geo-Elements Department ने नए ईंट भट्ठे की स्थापना के लिए नए सिरे से Manufacturing Guidelines जारी की है.
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मंत्रालय की First Priority ईंट भट्ठे से होने वा प्रदूषण को रोकना है. नई व्यवस्था में भट्ठे के लिए कई प्रविधान किए गए हैं.
खान एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के नए नियमों के तहत भविष्य में भट्ठे केवल अनुमोदिन प्राकृतिक गैस, कोयला, कृषि अपशिष्टों से ही संचालित होंगे.
भट्ठे के लिए चिमनी की Minimum Height बढ़ाई गई है. जिन भट्ठों की क्षमता 30 हजार ईंट प्रतिदिन से कम है, उन्हें चिमनी की ऊंचाई 14 Meter रखनी होगी.
वहीं 30 हजार से अधिक ईंट निर्माण करने वाले भट्ठों को 16 Meter ऊंची चिमनी की व्यवस्था करनी होगी. विभाग के अनुसार धुआं निकलने के लिए चिमनी की ऊंचाई बढ़ने से भट्ठे के आसपास प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.
दूरी के नियमों का पालन भी करना होगा :
मिली जानकारी के अनुसार नए ईंट भट्ठों को School, Hospital, Nursing Home के अलावा कोर्ट, सरकारी दफ्तर से कम से कम 800 Meter की दूरी के नियम का पालन करना होगा.
इस मापदंड का पालन करते हुए ही नया भट्ठा खोलने का आवेदन दिया जा सकेगा. इसी प्रकार नए भट्ठे राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्ग से कम से कम 200 Meter की दूरी पर होंगे.
पुराने भट्ठों के लिए भी नई Guideline में व्यवस्था :
नई व्यवस्था में पुराने ईंट भट्ठों के लिए यह प्रविधान किया गया है कि यदि वे नए नियमों का अपना कर भट्ठे चलाना चाहते हैं तो उन्हें दो वर्ष के अंदर तमाम व्यवस्था करनी होगी.
यही नही प्रदूषण से बचाव के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो प्रविधान किए गए हैं उनका भी इस दौरान कड़ाई से पालन किया जाएगा.
Mines & Geo-Elements Department ने केंद्र सरकार की New Guide Line जारी करते हुए इससे जिलों को भी अवगत करा दिया है.
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