Private Schools in Bihar: बिहार के विभिन्न जिलों के शहरों के गली-कूचे में संचालित हो रहे Private Schools के संचालकों पर बहुत जल्द सरकार नकेल कसने जा रही है।
नए शैक्षिक सत्र से राज्य में बिना अनुमति के 8वीं कक्षा तक के Private Schools संचालित नहीं होंगे.
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प्रदेश भर में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे पहली से 8वीं कक्षा तक के निजी विद्यालयों पर सरकार ने नकेल कसते हुए अनुमति लेना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिना मान्यता के Private Schools की संख्या में और इजाफा संभव है और अगर अनुमति प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित किए गए तो सख्त कार्रवाई हो सकती है.
पहले से अनुमति प्राप्त निजी विद्यालयों को भी अपने अभिलेख शिक्षा विभाग के e-Sambandhan Portal (edu online.bihar.gov.in) पर DEO (District Educational Officer) के माध्यम से अपलोड कराना जरूरी है।
इस संबंध में Education Department की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है.
ई – संबंधन पोर्टल पर करना होगा आवेदन:
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में Private Elementary Schools के संचालकों को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार से अनुमति के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट e-Sambandhan Portal पर आवेदन करना होगा.
नई व्यवस्था के तहत पहले से अनुमति प्राप्त विद्यालयों का आनलाइन डाक्युमेंट अपलोड करना होगा,
इसके बाद जिला स्तर पर तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत जांच की जाएगी और फिर Certificate Of Permission निर्गत होगा।
निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य:
विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देशित किया है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी Private Elementary Schools को अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है,
इसलिए सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति संबंधी QR Code का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं,
पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदनों के संदर्भ में अनुमति संबंधी कोई ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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