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No Fees To SC/ST: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, SC व ST छात्रों से ग्रेजुएशन तक फीस न ले शिक्षण संस्थान

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No Fees To SC/ST: पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार (State Government) को SC/ST की छात्राओं से ली गई फीस वापस करने तथा वर्तमान सत्र (Previous Session) में छात्राओं से शिक्षण (Teaching) व अन्य शुल्क नहीं लेने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश (Chief Magistrate) संजय करोल न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ (Bench) ने रजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई की.

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SC व ST तथा लड़कियों से स्नातकोत्तर (Postgraduate) शिक्षा तक शिक्षण व अन्य Fees नहीं लेने के मामले पर सुनवाई हुई.

पिछली सुनवाई के दौरान आवेदक (Applicant) की अधिवक्ता (Advocate) रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 July 2015 में यह निर्णय लिया था कि SC व ST तथा लड़कियों से स्नातकोत्तर (Postgraduation) शिक्षा तक शिक्षण शुल्क (Teaching Fees) नहीं लिया जाएगा।

लेकिन इस निर्णय के बाद भी शिक्षण संस्थानों (Educational Institutions) ने इन श्रेणियों के छात्राओं (Girl Students) से शिक्षण (Teaching) व अन्य शुल्क (Other Charges) लेना जारी रखा.

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अधिवक्ता (Advocate) ने कोर्ट से डिमांड किया कि कम से कम मौजूदा सत्र (Current Session) में इनसे शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिये जाएं.

State Government के निर्णय लेने के बाद भी शिक्षण संस्थान (Educational Institutions) द्वारा लिए गए शुल्क वापस किए जाएं.

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