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Indian Railways Payment Rule: रेलवे स्टेशन पर खाना पानी नगद बेचने पर लगा प्रतिबंध, भुगतान नगद लेने पर 1 लाख तक का जुर्माना

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Indian Railway Payment Rule : भारतीय रेल विभाग (Indian Railways Department) ने रेलवे स्टेशन पर खानपान कि नगद बिक्री (Cash Sale) पर रोक लगा दी है.

रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर वेंडर बोतलबंद पानी (Bottled Water) और जनता खाना (पूड़ी-सब्जी) के लिए अब अधिक रकम नहीं वसूल सकेंगे.

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रेलवे बोर्ड ने देशभर के Station पर 1अगस्त से खानपान (Food and Drink) का भुगतान Cashless करने का फैसला किया है.

यानी खानपान (Food and Drink) की बिक्री अब नकद नहीं होगी, ऐसा नहीं करने पर उन पर 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना (Fine) लग सकता है.

रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 19 मई को सभी Zonal Railway और IRCTC को निर्देश जारी कर दिया हैं. इसमें उल्लेख (Mention) है कि Platforms पर खानपान सहित तमाम स्टाल सामग्री की बिक्री Digital तरीके से की जाएगी.

इसके साथ रेल यात्रियों को Computrised बिल देंगे. Digital Payment के लिए वेंडरों के पास UPI, PAYTM, Point Of Sale (POS Machine) , Swipe Machine होना अनिवार्य (Compulsory) है.

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी (Senior Officer) ने ये भी बताया कि कैशलेस लेनदेन (Cashless Payment) स्टाल के अलावा Trolly, Food Plaza, Restaurant आदि में किया जाएगा.

बासी भोजन की शिकायत कर सकेंगे:

Railway Station पर घटिया-बासी खाना (Stale Food), Expiry Date के खाद्य पैकेट (Food Packet) आदि बेचने पर यात्री उनकी लिखित शिकायत कर सकेंगे.

वर्तमान (Present) में Digital Payment और Bill के अभाव में यात्री (Travellers) अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं, इससे यात्रियों को शुद्ध व ताजा खाना (Fresh Food) सही कीमत पर मिलेगा.

ट्रेन में पहले से है यह व्यवस्था:

कई बार सुनने में ये आया है कि Vendor पानी की बोतल (Water Bottle) और जनता खाना ( पूड़ी-सब्जी) 15 के बजाय 20 रुपये में बेचते हैं.

इस पर रोक लगेगा, Railway Board ने चार साल पहले ट्रेन में खाद्य सामग्री (Food Packets) की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान (Digital Payment) अनिवार्य कर दिया था.

इसमें No Bill No Payment का प्रावधान है, इसके दूसरे चरण (Second Phase) में स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है.

फैसला अव्यवहारिक:

रेलवे खानपान License Welfare Association के अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने रेलवे बोर्ड के इस फैसले को अव्यवहारिक (Impractical) बताया है.

उनका तर्क (Logic) है कि जहां से ट्रेन चलती है, वहां यह योजना सफल है, बीच के Stations पर 2 से 3 मिनट का ठहराव के दौरान यह संभव (Possible) नहीं है, सुदूर स्टेशनों (Remote Station) पर इंटरनेट नेटवर्क कमजोर होता हैं.

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