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Insurance New Rule: IRDAI ने इंश्योरेंस खरीदने के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब 1 नवंबर से पूरी करनी होगी ये शर्त

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Insurance New Rule: यदि आप भी किसी भी तरह का Insurance खरीदने वाले हैं तो यह खबर आप जरुर ही पढ़ लें।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC विवरण अनिवार्य करने की योजना बना रहा है।

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इसके तहत से आपको Insurance के लिए Claim करते समय KYC Documents को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

आपको बता दें कि IRDAI के इस प्रस्ताव से क्लेम प्रोसेस में दिक्क्तें कम हो जाएंगी।

changed rules of insurance

दरअसल, इस समय Non-Life Insurance Policy में खरीदते समय KYC का विवरण देना स्वैच्छिक है वैसे, KYC दस्तावेज

जैसे में Address and Identity Proof एक लाख रुपये या उससे ज्यादा के इंश्योरेंस क्लेम के लिए अनिवार्य है।

लेकिन अब, नए नियम के According नियामक पॉलिसी खरीदते समय KYC विवरण अनिवार्य करने की योजना बनाया जा रहा है।

आपको बता दें कि KYC से जुड़े ये नियम नए और मौजूदा दोनों ही तरह के ग्राहकों के लिए बेहद ही अनिवार्य होंगे।

जानिए KYC कराने के फायदे

IRDAI के इस नए फैसले से आपको कई फायदे मिलेंगे। KYC Centralized policy database from process का लाभ उठाया जा सकेगा,

और इसके साथ ही इससे Policy record on Bima Sugam Portal को बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी।

इस Policyholder e-Insurance Account on the Portal बना सकेंगे, जहां वे अपनी पॉलिसी से जुड़ी डिटेल्स देख सकेंगे,

और इसके साथ ही आसानी से Insurance Claim कर सकेंगे। इससे विभाग के पास भी आपकी विस्तृत जानकारी सेव रहेगी।

SecureNow के निदेशक Abhishek Bondia जी ने बताया, ‘मौजूदा पॉलिसीधारकों को तय अवधि के अंदर KYC की प्रोसेस को पूरा करना अनिवार्य होगा।

कम जोखिम वाले Customers के लिए यह अवधि दो साल और उच्च जोखिम वाले Customers के लिए यह एक वर्ष होगी.’

KYC होने से यह जरूर सुनिश्चित रहेगा कि किसी तीसरे पक्ष को Sum insured का भुगतान ना हो।

सभी भुगतान Nominee and Policyholders के कानूनी उत्तराधिकारियों को किए जाए। यानी इससे विभाग और ग्राहक दोनों को ही अधिक फायदा मिलेगा।

KYC है जरूरी 

इस विषय के यदि आप विशेषज्ञों की मानें तो आपकी Policy November 1 के बाद रेनेवल होने वाली है,

तो आपको KYC अनुपालन करने के लिए अपने फोटो पहचान और पते का प्रमाण देना पड़ेगा।

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