Bihar Government: राज्य सरकार ने बिहार के बाहर रह रही विवाहित महिला या जिनके पति का स्थायी निवास दूसरे प्रदेशों में है, उन्हें भी नौकरी में Women Reservation (35%) का लाभ देने का फैसला किया है।
यह लाभ महिलाओं को उनके पिता के बिहार स्थित स्थायी निवास के आधार पर ही मिल पाएगा.
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ऐसी महिलाओं को पिता के पते के Residential Certificate के आधार पर आवेदन करना पड़ेगा.
शुक्रवार को इस बाबत General Administration Department ने अधिसूचना जारी कर दी है।
बाहर रहने वाली जो विवाहित महिला है वो अगर अपने पति के आवास के आधार पर जारी आवासीय प्रमाण-पत्र पर आवेदन करती है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।
लेकिन, विवाहित महिला अगर अपने पिता के आवासीय पता का उपयोग कर प्रमाण-पत्र देती है, तो उसे Reservation का पूरा लाभ मिल सकेगा।
विदित है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 2003 में ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर के यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य के सिर्फ जो मूल निवासी हैं वही यहां के आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकते है.
गौर हो कि 11 सितंबर 2007 को जारी आदेश में यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया था कि व्यक्ति के जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता हैं।
इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि Creamy Layer, Residence, Income और Caste Certificate अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से निर्गत होना चाहिए.