RBI Update: आजकल के दौर में LOAN एवं EMI पर सामान लेना आम बात हो गया है और अब हर व्यक्ति लोन के माध्यम से कोई ना कोई सामान जरूर खरीदता है।
कभी-कभी किसी कारणवश जब व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो Finance Company अथवा Bank Agent उसे काफी प्रताड़ित करने लगते हैं एवं कई तरह की बदनामी भी करने का प्रयास करते है.
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लेकिन, अब लोन लेने वाले लोगों की ऐसी परिस्थिति को देखते हुए Reserve Bank Of India (RBI) ने वित्तीय संस्थानों के लिए नया नियम जारी किया है,
जिसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति से Loan Recovery के नाम पर जबरदस्ती एवं दुर्व्यवहार करते हुए किसी तरह का अनैतिक घटना नहीं किया जा सकेगा,
RBI ने कहा है कि कर्ज लेने वाले के व्यक्तियों को अगर विपरीत परिस्थिति में पैसे देने में परेशानी होती है तो उसे अब कोई भी एजेंट धमका अथवा प्रताड़ित नहीं कर सकता है।
आरबीआई के आदेश के अनुसार साफ कहा गया है कि आपत्तिजनक मैसेज भेजने, Social Media पर बदनामी करने Personal Data के दुरुपयोग कर धमकाने,
अथवा प्रताड़ित करने वाले बैंक एवं अन्य संस्थान सहित सभी Financial Application द्वारा जबरदस्ती करने की ढेरों मामले सामने आए हैं।
इसको देखते हुए Reserve Bank (RBI) ने कहा है कि नए नियम के अनुसार सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम के 7:00 बजे के बाद ग्राहकों को रिकवरी के लिए, Recovery Agent कॉल नही कर सकता है.
आरबीआई ने भी कहा है कि संस्थाएं ठीक से रिकवरी एजेंटों के नियमों का पालन करें जिससे कस्टमर्स को परेशानी ना हो।
नए सर्कुलर में सभी Financial Institutions को यह सलाह दी है कि उनके एजेंट किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते है,
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनके कर्ज वसूली की कोशिश के समय जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर इस तरह की कोई भी दुर्व्यवहार अथवा कृत्य की जाती है,
तो कस्टमर सीधे Reserve Bank of India को इसकी शिकायत कर सकते हैं एवं भारतीय रिजर्व बैंक इसे गंभीरता से लेगा।
RBI के क्या हैं दिशानिर्देश :
- बैंक पहले ही ग्राहकों को वसूली एजेंसी (Bank or Financial Institution) के विवरण के बारे में सूचित करें
- बैंक एजेंट को Defaulter से मिलते समय Letter of Authority और Bank Notice की कॉपी साथ रखनी होगी
- अगर लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, तो बैंकों को संबंधित मामले में Recovery Agent को तब तक भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि उक्त शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है
- बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि Recovery Process के संबंध में Borrower की शिकायतों का उचित समाधान किया जाए
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