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Permanent Account Number: क्या होता है पैन नंबर? क्यों लेनदेन करने के लिए पड़ती है इसकी जरूरत

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Permanent Account Number : पैन यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number (PAN)) एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक होता है और

यह किसी भी व्यक्ति या फिर फर्म की ओर से Income Tax Return भरने, बैंक अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में निवेश और संपत्ति खरीदने के काम आता है।

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Permanent Account Number: क्या होता है पैन नंबर?

पर्मानेंट अकाउंट नंबर एक 10 अंक का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे इमकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। यह टैक्स उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है।

Permanent Account Number यानी कि PAN Card के रूप में होता है। Income Tax Department

आवेदन करने पर या जिस कंपनी या फिर व्यक्ति को वह देना चाहता है, उसे जारी कर देता है।

Permanent Account Number: कैसे तय होता है पैन नंबर?

Income Tax Department की वेबसाइट के मुताबिक, BFZPK7360L कुछ इस तरह होता है। इसमें पहले तीन अक्षर BFZ Alphabetic Series AAA से ZZZ से आता है।

और चौथ अक्षर P पैनधारक का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए P, फर्म के लिए F, कंपनी के लिए C,

और HUF के लिए H और ट्रस्ट के लिए T का उपयोग होता है। L इसमें पैनधारक के नाम के पहले अक्षर को दिखाता है।

Permanent Account Number: पैन क्यों जरूरी है?

  • Government Services जैसे सब्सिडी और पेंशन आदि का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास PAN होना अतिआवश्यक होता है।
  • Loan लेने के लिए पैन जरूरी होता है। इससे आपके वित्तीय लेनदेन का समग्र इतिहास लोन देने वाले बैंक या कंपनी को पता लग जाता है।
  • वित्तीय संस्थानों ( Financial Institutions ) जैसे बैंक में 50,000 रुपये का लेनदेन करने पर आपको इसकी यानी PAN Card की आवश्यकता होती है।
  • Income Tax भरने या फिर प्रॉपर्टी खरीदते समय भी पैन एक अहम दस्तावेज होता है।
  • एक जनवरी 2005 से Income Tax द्वारा जारी किए गए किसी भी चालान को भरने के लिए पैन नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है।

Permanent Account Number: पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य

बता दे की Income Tax Act की धारा 139AA के अनुसार, सभी पात्र पैनधाराकों के लिए PAN से आधार को लिंक (Aadhaar Pan Link) करना जरूरी कर दिया गया है।

यदि आप 30 June, 2023 तक कोई आप अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

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