काफी समय से Petrol Diesel के दाम को GST में लाने को लेकर इंतजार अब खत्म हुआ। भारत के वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने
Press Conference के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया गया है। GST की अगली बैठक के संदर्भ में ही वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लोगों के मन की बात कही है।
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GST में आएगा Petrol Diesel, रखी गई शर्त.
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने GST परिषद की 49वीं बैठक शुरू होने से पहले ही घोषणा किया कि केंद्र सरकार अब Petroleum पदार्थों को भी GST के अन्दर लाएगी।
और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इस Option के साथ ही 5 Petroleum उत्पाद
जिसमें Petroleum Crude, Petrol, High Speed Diesel, प्राकृतिक गैस और अभिमान इंधन शामिल है।
Petrol Diesel को GST में लाने के लिए कुछ शर्त रखें गए हैं वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि, 49वीं बैठक में राज्य सरकारों को इसके लिए सहमति देनी पड़ेगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केंद्र सरकार इसे GST में शामिल करना नहीं चाहती हैं बल्कि इसे केवल अस्थाई तौर पर GST से बाहर
रखा गया है। यदि राज्य सरकार इसे GST में शामिल करने से सहमत हैं तो उन्हें बैठक में हामी भरनी होगी।
GST परिषद को एक ही काम है GST स्लैब का निर्धारण करना। अगर Petroleum Products को GST के श्रेणी में उपर भी रखा जाता है
तो 28% का अधिकतम शुल्क लगेगा इस कारण से Petrol ₹72 प्रति लीटर और डीजल ₹65 प्रति लीटर के हिसाब से शुरू हो सकेगा।
दुहरा फायदा यह होगा कि राज्य सरकारों को अलग-अलग दाम रखने के कारण होने वाले बॉर्डर इलाके में
Petroleum Income Tax में भी लाभ होगा। पूरे भारत में Petroleum Products के कीमत एक सामान्य हो पाएंगे।
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