Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता है।
अब कुछ समय पहले ही RBI ने नौ Banks पर Penalty लगाई थी। अब केंद्रीय बैंक की तरफ से कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए
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मुंबई के Zoroastrian Co-operative Bank पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस भारी-भरकम जुर्माने में बिलों की छूट से संबंधित निर्देश का उल्लंघन शामिल है।
अपने ही निर्देशों का पालन करने में विफल रहा
RBI की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया कि Zoroastrian Bank प्रतिबंधित साख पत्र (LC) और नियमों के प्रावधानों पर अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
Bank ने अंतर्निहित लेनदेनों (Built-In Transaction) / Documents की वास्तविकता को स्थापित किए बिना साख पत्रों (LC) के तहत
आवास बिलों को भुनाया और आठ सालों की अवधि के लिए अभिलेखों को अच्छी स्थिति में संरक्षित करने में विफल रहा।
लखनऊ के Bank पर 20 लाख का जुर्माना
Central Bank की तरफ से एक अलग बयान में कहा यह गया कि Indian Mercantile Co-Operative Bank, Lucknow पर
गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) के वर्गीकरण (classification) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये
का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने पांच अन्य सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) पर भी जुर्माना लगाया है।
नौ Banks के खिलाफ हुई थी कार्रवाई
इससे पहले मिड November में RBI ने एक बड़े Bank का License को रद्द कर दिया था।
इसके अलावा भी RBIने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ Co-Operative Banks पर करीब 12 लाख का जुर्माना लगाया था।
अब जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (Odisha), उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक,
Maharashtra and Santrampur Urban Co-Operative Bank Ltd, Gujarat था।
इसके अलावा भी आपको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, Madhya Pradesh, Jamshedpur Urban Cooperative Bank Limited,
Jharkhand and Renuka Civil Cooperative Bank Limited, Chhattisgarh पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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