RBI CIRCULAR : Loan लेने वालों की सहूलियत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नया Notification जारी किया है। इसके अनुसार अब वसूली Agent उधार लेने वालों के साथ अब गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा भी आपको बता दे कि वे पैसे लेने के लिए डराने-धमकाने जैसे माध्यमों का भी सहारा अब नहीं ले सकते है।
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• Central bank को मिली ऐसी बहुत सी कई शिकायत।
• उधार लेने वालों की Privacy का ख्याल रखें।
अक्सर ही कर्ज वसूली के लिए बहुत ही गलत गलत माध्यमों का सहारा लिया जाता है। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इनपर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है।
Friday को RBI ने बताया कि उधार देने वाली कोई भी संस्था कर्ज लेने वालों को परेशान नहीं करेगी। आसान शब्दों में समझें तो वसूली Agent कर्ज लेने वालों से पैसे वापिस लेने के लिए डराने धमकाने जैसे माध्यमों का सहारा अब नहीं ले सकेंगे।
Central Bank को मिली थी कई शिकायतें
दरअसल, RBI को इसे लेकर कई सारी शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद ये अधिसूचना जारी कर दी गयी है। Central Bank के ये अधिसूचना उन संस्थाओं पर लागू की जाएगी जो RBI के दायरे में आती हैं।
Third Party, Bank से कर्ज लेने वालों को डरा नहीं सकेगी। इसके अलावा वसूली Agent किसी भी तरह से मौखिक या शारीरिक रूप से किसी धमकी या उत्पीड़न का सहारा अब बिल्कुल नहीं ले सकेंगे।
इसके साथ ही Notification में यह भी बताया गया है कि Agent न तो उधार लेने वालों दोस्तों और न ही रिश्तेदारों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर सकेंगे।
किस पर अप्लाई होगा ये Circular ?
आपको बताते हुए आगे, कि इस अधिसूचना में जिन भी नियमों की बात कही गई है वे सभी Commercial Banks, Non Bank Financial Companies, Asset Reconstruction Companies, All India Financial Institutions,
और सभी Primary Urban Cooperative Banks पर लागू किये जायेंगे। अगर ये सभी इसका पालन नहीं करते हैं और कर्जधारकों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो RBI उसपर गंभीरता से अहम फैसला लेगा…
उधार लेने वालों की प्राइवेसी का ख्याल रखें
इसके अलावा Central Bank ने सभी संस्थाओं को लोगों की Privacy का भी ख्याल रखने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि वसूली Agent किसी भी हाल में Loan लेने वालों की गोपनीयता में बिल्कुल भी दखल न दें।
न ही Mobile से और न ही Social Media के जरिए उन्हें धमकी भरी Call करें और Msg करें, अधिसूचना में Call करने के टाइम के बारे में भी कहा गया है। वसूली Agent सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद Loan लेने वालों को Phone न करें।
बात दें की RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने Loan Recovery के लिए Agent द्वारा लोगों के साथ किये जाने वाले गलत व्यवहार पर चिंता जताई थी।