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Sahara India Refund: सहारा को मिला 45 दिन का अल्टीमेटम, हरहाल में चुकाने होंगे पैसे

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Sahara India Refund : Market Regulator (SEBI) ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों- Sahara commodity Services Corporatiom Linited और Sahara Housing Investment Coropration Limited 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके अलावा SEBI ने सुब्रत रॉय समेत तीन अन्य लोगों पर भी Penalty लगाई है, बता दें कि यह जुर्माना 2008 और 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से परिवर्तनीय Debenture जारी करने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है.

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SEBI ने जिन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है, उनमें अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव का नाम शामिल हैं.

45 दिनों का दिया गया है अल्टीमेटम:

जुर्माना राशि संयुक्त रूप से 45 दिनों के भीतर जमा करनी है, यह मामला Sahara India Real esate Corporation ltd. (अब commodity Services Corporatiom Linited) और Sahara Housing Investment Coropration Limited की तरफ से जारी ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तन डिबेंचर (OFCD) से जुड़ा है.

दोनों कंपनियों ने 2008 और 2009 में OFCD जारी किये थे. इसमें कथित रूप से SEBI के ICDR (पूंजी और खुलासा जरूरतों का मामला ) नियमन और PFUOP (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक नियम) नियमों का उल्लंघन किया गया.

सेबी कानूनों का उलंघन:

साल 2012 में Supreme Court ने फैसला सुनाया था कि सहारा समूह की कंपनियों ने SEBI कानूनों का उल्लंघन किया और अवैध रूप से 3.5 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया.

कंपनियों ने कहा कि उन लाखों भारतीयों से पैसे जुटाए गए जो Banking सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे. वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ने हाल में Loksabha में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि,

Sahara India Real esate Corporation ltd ने 232.85 लाख निवेशकों (Investors) से 19400.87 करोड़ रुपये और Sahara Housing Investment Coropration Limited ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये कलेक्ट किए थे.

सेबी Investors का पता नहीं लगा सका और जब सहारा समूह की कंपनियां भुगतान करने में विफल रहीं, तो Court ने राय को जेल भेज दिया.

वह लगभग 2 साल से अधिक का समय जेल में काट चुके हैं. 6 मई 2017 से वह पेरोल पर हैं. पहली बार उन्हें परोल मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर मिला था, जिसे बाद में तब बढ़ा (Extend) दिया गया था.

माइंडट्री के शेयर्स में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जुर्माना:

इतना ही नहीं, SEBI ने सोमवार को चार लोगों पर कुल 4 लाख रुपये की Penatly लगाई है.

इन लोगों पर यह Penalty (Mindtree) के शेयरों में Insider Trading Guidelines का उल्लंघन करने के लिए लगाई गई है. यह घटनाक्रम जनवरी-मार्च 2019 का है, जब यह लोग डेजिग्नेटेड एंप्लॉयीज थे.

4 अलग-अलग Orders के मुताबिक, SEBI ने आर एन शंकर प्रसाद, विनय कुमार सुत्रावे, रवि कुमार और गंगाधरन शिवशंकर प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये की Penalty लगाई गई है.

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