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Sahara India Refund: कोर्ट ने सहारा इंडिया को 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का दिया आदेश, जाने डीटेल्स

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Sahara India Refund: Sahara India के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कोर्ट ने एक बार फिर सहारा इंडिया के निवेशक (Investors) को 9% ब्याज के साथ निवेश की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है.

इसके बाद सहारा निवेशकों (Sahara Investors) में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

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मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने Sahara India को जमा की गई राशि का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है.

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आयोग ने आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च के रूप में 3 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश Sahara India को दिया है.

तीन खातों में जमा किए थे करीब 60 हजार रूपए:

बताया जाता है कि सिधवलिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के केशव कुमार सिंह ने Sahara India की बरौली शाखा में Sahara Q Shop Union Products Limited Scheme के तहत तीन फिक्स के माध्यम से कुल 59,900 रुपया जमा किया था.

उन्होंने दायर वाद में आरोप लगाया कि परिपक्वता पर छह वर्ष बाद मूलधन का सवा दो गुना प्राप्त होना था, परिपक्वता तिथि (Maturity Date) बीतने के बाद भी सहारा इंडिया ने परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया.

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परिपक्वता पर दोगुना राशि मिलने का दावा नहीं माना:

इसके बाद निवेशक ने Sahara India Commercial Limited लखनऊ, सहारा इंडिया की गोपालगंज शाखा के प्रबंधक तथा बरौली शाखा के प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Rederessal Commisson) में मुकदमा किया.

मुकदमे की सुनवाई के दौरान परिपक्वता पर जमा राशि का सवा दो गुना राशि मिलने का आवेदक का दावा प्रमाणित नहीं हो पाया।

ऐसे में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी तथा सदस्य मनमोहन कुमार ने विपक्षी गण को अकेले या संयुक्त रूप से वादी के जमा रुपये का भुगतान 9% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया.

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इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये व मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपये का भुगतान 2 महीने के अंदर अंदर करने का आदेश भी दिया है.

आपको बता दें कि सहारा इंडिया के निवेशकों (Sahara India Investors) का पैसा फंसे होने का यह अकेला मामला नहीं है, बिहार की अलग-अलग अदालतों के साथ ही Patna High Court में भी इसकी सुनवाई हो चुकी है.

पटना हाई कोर्ट में Sahara की ओर से कहा गया कि उनका पैसा SEBI ने रोक रखा है, SEBI (Securities and Exchange Board Of India) से उनके फंड पर लगी पाबंदी खत्म होते ही निवेशकों को पैसा लौटा दिया जाएगा.

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