Security guard Agency Business: अगर आप कम निवेश (Investment) में खुद का काम शुरू करना चाहते हैं।
हम आपको ऐसा Business Idea बता रहे हैं जो न केवल आपको तगड़ी कमाई कराएगा बल्कि
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आपको दूसरों को नौकरी देने लायक भी बना देगा और यह बिजनेस (Business) है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मुहैया कराने का.
जहां आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) खोलकर बेहद कम खर्च में इस बिजनेस की शुरवात कर सकते हैं।
‘काम की कमी नहीं’:
बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटे-छोटे काम करने वाले Service Sector के दफ्तर हर किसी को सुरक्षा के लिए Security Guard की जरूरत पड़ती ही है।
ऐसे में अगर आप अपनी सुरक्षा एजेंसी (Security Agency) खोलकर इस सेक्टर में मैन पावर (Man Power) सप्लाई का काम आगे बढ़ा सकते है।
आज की तारीख में अपार्टमेंट हो या ATM, पब हो या बार या फिर छोटी सी दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक,
आज शायद ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां लोगों को सिक्योरिटी गार्ड (Security Gaurd) और सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) की जरूरत नहीं पड़ती हो।
अब तो लोग अपने घरों में भी Security Guard तैनात कर के रखते है और इसी तरह से बड़े-बड़े कारोबारी (Businessman) और
नेता भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अच्छी और भरोसेमंद Security Agency की तलाश में रहते हैं।
कंपनी बनाकर कराएं रजिस्ट्रेशन:
सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी (Security Agency) शुरू करने के लिए अगर हम निवेश (Investment) की बात करें तो आप अगर अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं,
तो आप काफी कम निवेश से स्टार्ट कर सकते है. इसके लिए आपको अपनी कंपनी भी बनाने के जरूरत होती है तो
ईएसआईसी (ESIC) और पीएफ (PF) रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है और वहीं जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन के अलावा अपनी कंपनी को Labour Court में भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है।
PSARA लाइसेंस जरूरी:
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस Private Security Agency Regulation Act 2005 के तहत जारी होता है.
इसे PSARA कहते है और इस लाइसेंस के बिना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी (Private Security Agency) नहीं चलाई जा सकती है।
इसके लिए लाइसेंस देने से पहले आवेदक का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) कराया जाता है।
वहीं एजेंसी खोलने के लिए State Controlling Authority द्वारा प्रमाणित संस्थान से Security Guards की ट्रेनिंग को लेकर एक करार करना होता है।
नियम और फीस भी जानिए:
सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक (Indian Citizen) होना जरूरी है।
आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा (FIR) नहीं होना चाहिए और आवेदक को लाइसेंस फीस (License Fees) भरनी होती है.
एक जिले में सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) के लिए लाइसेंस लेना हो तो करीब 5000 रुपये,
अगर 5 जिलों में सेवाएं देने के लिए करीब 10,000 रुपये और सिर्फ एक राज्य में अपनी एजेंसी को संचालित करने के लिए 25,000 रुपये तक फीस लगती है।
लाइसेंस मिल जाने के बाद आपकी एजेंसी को पसारा एक्ट (PSARA Act) के सभी मानदंडों का पालन करना होता है और इस तरह आप धीरे-धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते है।
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