Nishulk Boring Yojana 2023: हमारे देश के किसानो को सिंचाई करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है।
अब किसानों के पास बोरिंग ( Nishulk Boring Yojana ) की सुविधा नहीं होने के कारण वे अपनी फसल की सिंचाई अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं।
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इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निशुल्क बोरिंग योजना ( Free Boring Scheme ) को शुरू किया गया है।
साथ ही इस योजना के माध्यम से सरकार सभी किसानों के खेतों में बोरिंग की व्यवस्था करेगी जिसके माध्यम से सभी किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी।
Nishulk Boring Yojana क्या है?
आपको बता दें कि Nishulk Boring Yojana वैसे लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए
बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में Nishulk Boring Yojana को शुरू किया गया था। जिसके माध्यम से
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( SC, ST ) के लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की व्यवस्था की जाती है।
जानकारी दें कि पंपसेट की व्यवस्था के लिए इसमे किसान बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। साथ में इस योजना ( Nishulk Boring Yojana ) का लाभ किसानों का तभी दिया जाएगा,
जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 Hectares है. इससे कम जोत वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा।
0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान समूह बनाकर Nishulk Boring Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
Nishulk Boring Yojana का उद्देश्य
Nishulk Boring Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को मुफ्त में बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। Boring की व्यवस्था हो जाने के बाद
सभी किसान अपने खेतों में सिंचाई सही ढंग से कर पाएंगे जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी। फसल अच्छी होने के कारण वे अपनी फसल को अच्छी कीमत में बेच पाएंगे
जिससे उनकी उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को पानी की कमी की समस्या से भी अधिक राहत मिलेगी।
Benefits and Features of Nishulk Boring Yojana
किसानों को सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में Nishulk Boring Yojana का शुभारंभ किया है।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( SC, ST ) के लघु और सीमांत किसानों को सरकार Nishul Boring की सुविधा प्रदान करेगी।
Pumpset की व्यवस्था करने के लिए किसान इस योजना के तहत ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी लघु और सीमांत कृषकों के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 Hectares होनी चाहिए। इससे कम जोत सीमा वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
जिन किसानों के पास 0.2 Hectares से कम जोत है वह समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत जोत सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( SC, ST ) के लघु और सीमांत किसानों के लिए लागू नहीं की गई है।
Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान
किसानो की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
Nishulk Boring Yojana के तहत लाभार्थियों का चयन
इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों का चयन उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।
जो भी किसान पहले किसी सिंचाई योजना से लाभ प्राप्त कर रहे थे उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
असिंचित भूमि वाले किसानों की सूची तैयार की जाएगी जिस पर इस योजना के तहत खास ध्यान दिया जाएगा।
Eligibility of Nishulk Boring Yojana
सिर्फ और सिर्फ Uttar Pradesh के स्थाई निवासियों को ही Nishulk Boring Yojana का लाभ दिया जाएगा।
Nishulk Boring Yojana के लिए आवेदक किसान ( Farmers ) होना चाहिए।
न्यूनतम जोत सीमा 0.2 Hectares वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 0.2 Hectares जोत से कम वाले सभी किसान समूह बनाकर लाभ उठा सकते हैं।
पहले किसान किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए तभी उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Required Documents
- आधार कार्ड ( Aadhar Card )
- निवास प्रमाण पत्र ( Address Proof )
- आय प्रमाण पत्र ( Income Sertificate )
- मोबाइल नंबर ( Mobile Number )
- आयु का प्रमाण ( Proof of Age )
- Ration Card
- Passport Size Photograph
Nishulk Boring Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, Uttar Pradesh की Official Website पर जाना पड़ेगा।
Website के होम पेज पर आने के बाद आपको योजनाएं के विकल्प पर Click कर देना होगा।
इस विकल्प पर Click करने के बाद आपको Application के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
इस विकल्प पर Click करने के बाद आपकी स्क्रीन पर PDF Format में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अब आपको इस आवेदन पत्र का प्रिंट Print Out लेना होगा।
इसके बाद आवेदन पत्र में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे में आपका Name, Mobile Number, Email ID, Address आदि का विवरण दर्ज करना पड़ेगा।
सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों ( Required Documents ) को इस आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
इसके पश्चात आपको इस आवेदन पत्र को नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जाकर जमा करवा देना होगा.
इस प्रकार आप Nishulk Boring yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे।
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको लघु सिंचाई विभाग, Uttar Pradesh की Official Website पर विजिट करना होगा.
Website के होम पेज पर आने के बाद login का ऑप्शन दिखेगा आपको इस ऑप्शन पर Click करना पड़ेगा।
अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Login Form खुल जाएगा जिसमें आपको
Username, Password and Captcha Code दर्ज करके Log in के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे।
Contact Details
Address- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
Phone Number- 2286627 / 2286601 / 2286670
Fax- 2286932
Email ID – [email protected]
Important Links
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