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Tobacoo Ban In Bihar: बिहार में शराबबंदी के बाद अब खैनी ठोंकने, गुटखा चबाना या सिगरेट जलाने पर रोक, जाने डिटेल्स

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Tobacco Ban in Bihar: बिहार में शराबबंदी के बाद अब खैनी ठोंकने, गुटखा चबाया या सिगरेट जलाने पर सरकार करवाई करने जा रही हैं।

हालांकि यह प्रतिबंध हर जगह लागू नहीं होगा लेकिन, गुटखा पर बिहार में काफी पहले से पूर्ण प्रतिबंध है.

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सार्वजनिक स्थल पर आप सिगरेट नहीं पी सकते है और अब बिहार के पुलिस थानों में आप खैनी भी नहीं ठोंक सकते हैं।

सभी थानों पर लगेगा तंबाकू मुक्त क्षेत्र का का बोर्ड:

अब बिहार के किसी थाने में खाकी वर्दी, खादीधारी और फरियादी किसी ने खैनी ठोंकी, गुटखा चबाया या सिगरेट के छल्ले उड़ाए तो उस पर कार्रवाई हो सकती है.

अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को राज्य के सभी थानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित कर दिया है और,

State Headquarters सहित सभी थानों व भवनों पर अनिवार्य रूप से Tobacco Free Campus का बोर्ड लगाया जाएगा।

उप निरीक्षक को बनाया जाएगा नोडल अधिकारी :

साथ ही हर थाना क्षेत्र में कोटपा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक उप निरीक्षक को Nodal officer नियुक्त किया जाएगा.

इसके बाद Police Administration तम्बाकू के खिलाफ सघनता से जागरूकता सह छापेमारी अभियान चलाएगा.

एडीजी जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को पटना में राज्य के सभी जिलों से आए Police Sub-Inspector व Senior Police Inspectors को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई।

तंबाकू छोड़ने के लिए दिए गए टिप्स:

एडीजी जितेंद्र कुमार शुक्रवार को बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार के तकनीकी सहयोगी सीड्स द्वारा Senior Police Officers को तम्बाकू नियंत्रण के गुर सिखाने के लिए,

पुलिस मुख्यालय Sardar Patel Bhawan में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे कार्यशाला में अधिकारियों को कोटपा 2003 के विभिन्न प्रविधानों के अनुपालन का प्रशिक्षण दिया गया।

तंबाकू सेवन के खतरे बताए गए:

सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने तम्बाकू सेवन के खतरे पर प्रस्तुतिकरण देकर इसके नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी भी दी.

द यूनियन के तकनीकी सलाहकार डा. अमित यादव ने तम्बाकू नियंत्रण के कानूनी प्रविधानों की बारीकी से जानकारी दी।

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