UGC Notice : UGC ने सभी Higher Education Institutions (HEIS) को Professor of Practice की नियुक्ति के नियमों के संबंध में एक लेटर लिखा है।
इस Later में Universities के कुलपतियों और Colleges के प्राचार्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संस्थानों में
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Professors of Practice की नियुक्ति को सक्षम करने के लिए अपने कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों में आवश्यक परिवर्तन करें.
साथ ही UGC का यह कहना है कि इस मामले में की गई कार्रवाई को University अपने गतिविधि निगरानी पोर्टल पर साझा भी करें।
What is Professors of Practice
‘Professors of Practice” वह लोग होंगे जो प्रारंभिक व्यवसाय से शिक्षक नहीं है और ना ही उन्होंने शिक्षण के लिए PHD की है.
इनके बावजूद इसके उनके Professional Experience के आधार पर उन्हें कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है.
यह Professors of Practice छात्रोंको वह विषय पढ़ाएंगे, जिसमें उनका लंबा Professional Experience है.
UGC के Chairman M. Jagdish Kumar जी ने इस मामले में मीडिया को बताया कि 14 नवंबर को इस संबंध में देशभर के विश्वविद्यालयों को एक आधिकारिक लेटर लिखा गया है.
विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) को पेशेवर विशेषज्ञों को नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिए UGC ने ‘Professor of Practice’ नामक एक नया पद बनाया ह.
Professor of Practice को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश भी बताए गए हैं.
लेटर में University से कहा गया है कि वह Professor of Practice’ को लागू करने के लिए अपने संस्थानों के प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन करें.
अन्य व्यवसायों के अनुभवी लोग छात्रों को पढ़ाएंगे
UGC के अध्यक्ष के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में से एक उच्च शिक्षण संस्थानों में हर तरह से बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करना भी है.
इसके लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया (Teaching-Learning Process) में Experienced Practitioners, Professionals, Industry Experts आदि
की भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है. UGC के इस लेटर में विश्वविद्यालयों से ‘professor of practice’ को अपने यहां शुरू करने को कहा गया है.
इस तरह के पद उद्योग और Other Businesses के अनुभवी लोगों को छात्रों को पढ़ाने के लिए आकर्षित कर सकते हैं.
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