Hindi News Sarkari Yojana Mukhyamantri Niji Paudhshala Yojana 2024-25 : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दे रही है पौधा लगाने के लिए पैसा आवेदन शुरू

Mukhyamantri Niji Paudhshala Yojana 2024-25 : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दे रही है पौधा लगाने के लिए पैसा आवेदन शुरू

19 December 2024, 01:15 PM | By SK Jain

Mukhyamantri Niji Paudhshala Yojana 2024-25 : मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इच्छुक व पात्र लोग 31 दिसंबर तक ऑफलाइन स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

Mukhyamantri Niji Paudhshala Yojana 2024-25 : बिहार सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने “मुख्यमंत्री निजी पौधशाला -पॉप्लर प्रजाति के पौधे के लिए योजना के तहत पॉप्लर पौधशाला व्यवसाय से जोड़ने के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया हैं।

अगर आप भी बिहार के नागरिक है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इसके लिए आप सभी लोगों को 31 दिसंबर तक या उससे पहले ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

आपके जानकारी के लिए बताते चलें की इसके लिए बिहार सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना का उदेश्य

  • कृषि वानिकी में पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधा तैयार करना।
  • ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।
  • राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढीकरण।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

  • आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम-से-कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन।
  • जमीन समतल, ऊँची एवं जल जमाव मुक्त।
  • पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रति एकड़ राशि बैंक में जमा।
  • जमीन पर सिंचाई की समुचित सुविधा।
  • आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति जमीन की सीमा आधा एकड़ से तीन एकड़ ।


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मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना में मिलने वाले लाभ

  • चयनित किसानों को पॉप्लर के पौधों की कटिंग 10.000 (दस हजार) प्रति एकड़ के हिसाब से निःशुल्क उपलब्ध ।
  • लाभुकों को पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में उपलब्ध ।
  • वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 30 रूपये प्रति पौधा (औसत)

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना में शामिल जिलें

  • उत्तर बिहार के सभी जिलें।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के लिए आवश्यक कागजात

  • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद लीज डीड की छायाप्रति ।
  • पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रति एकड़ (आवेदित रकवा) राशि बैंक में जमा होने के प्रमाण स्वरुप बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति ।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना में आवेदन कहां से करें?

  • स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय।
  • आवेदन में पौधशाला में उगाए जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कहां संपर्क करें

  • संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
  • ई-मेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए hariyalimission@gmail.com पर मेल करें।
  • अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 0612-2226911 (कार्यालय अवधि में)

महत्वपूर्ण लिंक्स

आवेदन फॉर्म डाउनलोड : यहां से करें

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